भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कदम बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी के कारण उठाया गया है। आरबीआई ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।
ग्राहकों को मिलेगा केवल 5 लाख रुपये
परिसमापन के तहत, प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अधिकतम 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पाने का हकदार होगा। चाहे आपके खाते में करोड़ों रुपये ही क्यूँ न हों, लेकिन पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.51 फीसदी जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं।
बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति
आरबीआई के अनुसार, सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और यदि इसे बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
जमाकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सलाह
- जमा बीमा: जमाकर्ता यह सुनिश्चित करें कि उनका खाता डीआईसीजीसी द्वारा कवर किया गया है ताकि वे 5 लाख रुपये तक की राशि प्राप्त कर सकें।
- बैंकिंग विकल्प: जमाकर्ता अन्य सुरक्षित और स्थिर बैंकों में अपने फंड ट्रांसफर करने पर विचार करें।
- अपडेट प्राप्त करें: RBI और DICGC की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करें।
RBI का यह कदम जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। हालांकि यह बैंक के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन यह कदम आवश्यक था ताकि जमाकर्ताओं को और अधिक नुकसान न हो। आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकतम जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की सुरक्षा मिले।