
नीट (NEET) 2024 परीक्षा को लेकर देशभर में हंगामा जारी है। नीट यूजी (UG) पेपर लीक और नीट रिजल्ट 2024 के मामले अदालतों में लंबित हैं। हजारों छात्र, अभिभावक और कोचिंग संस्थान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा के पुनः आयोजन की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश Neet Re-exam
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी रिजल्ट पर सुनवाई करते हुए 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देने का आदेश दिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स (Grace Marks) दिए गए थे। हालांकि, कोर्ट ने नीट काउंसलिंग 2024 (Counseling 2024) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन याचिकाओं पर सुनवाई की।
ग्रेस मार्क्स विवाद
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कुछ उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिया था, क्योंकि उन्हें परीक्षा के दौरान पेपर देर से मिले थे और उनका समय बर्बाद हुआ था। इन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन छात्रों का स्कोरकार्ड रद्द कर दिया है और उन्हें पुनः परीक्षा देने का आदेश दिया है।
23 जून को पुनः परीक्षा
एनटीए ने घोषणा की है कि 23 जून को इन छात्रों के लिए नीट यूजी 2024 (UG 2024) परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के नतीजे 30 जून को जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा था कि कितने केंद्रों पर छात्रों के समय का नुकसान हुआ, तो एनटीए ने बताया कि 6 केंद्रों पर और इसमें कुल 1563 उम्मीदवार शामिल थे।
कोर्ट की प्रतिक्रिया
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ग्रेस मार्क्स देने में अनियमितता हुई है, जिसके चलते परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनटीए ग्रेस मार्क्स हटा रहा है, इसलिए इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। ये छात्र या तो पुनः परीक्षा देंगे या फिर अपनी ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ काउंसलिंग में भाग लेंगे।