खुशखबरी, 2016 से पहले के इन पेंशनधारकों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशन में संशोधन का आदेश जारी, बढ़कर इतनी मिलेगी

लंबे संघर्ष के बाद, पेंशन विभाग ने 2016 से पहले चौथे, पांचवे, और छठे वेतन आयोग से रिटायर हुए पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के फैसलों के बाद, 1996, 2006, और 2016 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन को क्रमशः संशोधित किया जाएगा।

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Written byManju Chamoli

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खुशखबरी, 2016 से पहले के इन पेंशनधारकों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशन में संशोधन का आदेश जारी, बढ़कर इतनी मिलेगी

कई वर्षों के संघर्ष और लंबी अदालती लड़ाई के बाद आखिरकार पेंशनधारकों के लिए एक राहत की खबर आई है। पेंशन विभाग ने 2016 से पहले चौथे, पाँचवें और छठे वेतन आयोग से रिटायर हुए पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन का आदेश जारी किया है। ये वे पेंशनभोगी हैं जिनकी पेंशन में 1996 से कोई संशोधन नहीं किया गया था, और पाँचवें, छठे, तत्पश्चात सातवें वेतन आयोग में भी इनकी पेंशन में संशोधन नहीं किया गया।

पांचवां वेतन आयोग

पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के लिए कई आदेश जारी किए गए थे। 27 अक्टूबर 1997 के सर्कुलर के अनुसार, पूर्व-संशोधित पेंशन, महंगाई राहत, अंतरिम राहत और फिटमेंट लाभ को मिलाकर पेंशन का संशोधन किया गया। इसके बाद 10 फरवरी 1998 के सर्कुलर के अनुसार, नोशनल आधार पर वेतन का निर्धारण करते हुए संशोधन किया गया।

छठा वेतन आयोग

छठे वेतन आयोग के अंतर्गत, 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के लिए 1 सितम्बर 2008 को सर्कुलर जारी किया गया। इसमें पेंशन को संशोधित कर न्यूनतम वेतन का 50% या 30% तक बढ़ाने के आदेश दिए गए। हालांकि, यह संशोधन उन पेंशनधारकों के लिए लागू नहीं किया गया जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति या अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे थे।

सातवां वेतन आयोग

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 12 मई 2017 के सर्कुलर द्वारा 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन को संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। इसमें भी उन्हीं नियमों का पालन किया गया जो पहले लागू थे।

कोर्ट के फैसलों का प्रभाव

पेंशनभोगियों की कोर्ट में जीत के बाद, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि पाँचवे, छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान जो फायदे नार्मल सेवानिवृत्त पेंशनधारकों को दिए गए थे, वही फायदे अब इन पेंशनधारकों को भी दिए जाएंगे। इसके तहत, 1996, 2006 और 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन को क्रमशः 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2016 से संशोधित किया जाएगा।

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संशोधन की प्रक्रिया

संशोधन के तहत, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता की दर पर स्वीकृत पेंशन को पुनः परिकलित किया जाएगा। यदि प्रारंभिक पेंशन में कटौती की गई थी, तो संशोधित पेंशन भी उसी अनुपात में घटाई जाएगी। लेकिन, जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी गई थी, वहां संशोधित पेंशन भी बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी जाएगी। कुटुंब पेंशन की राशि में किसी भी दशा में कोई कटौती नहीं होगी।

पेंशन विभाग का निर्देश

पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे पेंशनधारकों की पेंशन का संशोधन जल्द से जल्द करें, ताकि पेंशनभोगियों को इस संशोधन का लाभ मिल सके।

इस प्रकार, लंबे समय से पेंशन में संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे पेंशनभोगियों के लिए यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनकी आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवनयापन को सुनिश्चित करेगा।

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