इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वारंटी को लेकर आ रहे हैं नए नियम, जाने पूरी जानकारी

यदि आप घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद पर विचार कर रहे हैं, तो इन नए वारंटी नियमों को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए पहल कर रही है ताकि उपभोक्ताओं को उनके उपयोग की समय से ही वारंटी सुरक्षा प्राप्त हो सके।

Photo of author

Written byManju Chamoli

Published on

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वारंटी को लेकर आ रहे हैं नए नियम, जाने पूरी जानकारी
Warranty of electronic components

अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वारंटी को लेकर परेशान रहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने इन उपकरणों की वारंटी अवधि की गणना खरीद की तारीख से नहीं, बल्कि इंस्टॉलेशन की तारीख से करने का प्रस्ताव रखा है। यह बदलाव उपभोक्ताओं को कई फायदे देगा। पहले, कई बार वारंटी अवधि उस वक्त शुरू हो जाती थी जब उपकरण खरीदा जाता था, भले ही उसे बाद में इंस्टॉल किया गया हो। इससे, अगर उपकरण इंस्टॉलेशन के दौरान खराब हो जाता था, तो भी उसे वारंटी का लाभ नहीं मिल पाता था।

नए नियमों के तहत, उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित हो जाएगा कि उनके उपकरण पूरे वारंटी अवधि के लिए ठीक से काम करेंगे, भले ही उन्हें खरीदने के बाद थोड़ा समय बाद इंस्टॉल किया गया हो। यह प्रस्ताव अभी चर्चा के दौर में है, और सरकार ने कंपनियों से इस पर अपनी राय देने को कहा है।

यह बदलाव इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत होगी और यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें अपने पैसे का पूरा मूल्य मिले।

वॉरंटी पीरियड कब से शुरू होगा?

सरकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वारंटी अवधि की गणना खरीद की तारीख से नहीं, बल्कि इंस्टॉलेशन की तारीख से करने पर विचार कर रही है। इस बदलाव का प्रस्ताव कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दिया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को अपने उपकरणों पर पूरी वारंटी का लाभ मिले।

अभी तक, कई बार वारंटी अवधि उस वक्त शुरू हो जाती थी जब उपकरण खरीदा जाता था, भले ही उसे बाद में इंस्टॉल किया गया हो। इसका मतलब यह था कि अगर उपकरण इंस्टॉलेशन के दौरान खराब हो जाता था, तो भी उसे वारंटी का लाभ नहीं मिल पाता था।

बैठक में क्या हुआ?

बैठक में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी और CCPA की चीफ कमिश्नर निधि खरे की अध्यक्षता में रिलायंस रिटेल, एलजी, पैनासोनिक, हायर, क्रोमा और बॉश सहित बड़ी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में यह मुद्दा उठाया गया कि कंपनियां खरीदारी की तारीख से ही वॉरंटी पीरियड की शुरुआत मान लेती हैं, भले ही कंज्यूमर के घर में इंस्टॉलेशन बाद में हो।

यह भी देखें Bihar School Closed: बढ़ा लू का प्रकोप, फिर बंद हुए स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश

Bihar School Closed: बढ़ा लू का प्रकोप, फिर बंद हुए स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश

होना यह चाहिए कि जब से उपकरण का इस्तेमाल शुरू हो, उस दिन से वॉरंटी पीरियड की गिनती हो क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद ही कोई उसका उपयोग कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रकार और वॉरंटी

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आम तौर पर दो तरह के होते हैं। आयरन प्रेस, माइक्रोवेव वगैरह उपकरण ऐसे होते हैं, जिनमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती और ग्राहक उन्हें खरीदकर उपयोग करने लगते हैं। लेकिन एसी या फ्रिज जैसे उपकरणों में इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है। ऐसे में एसी, फ्रिज के लिए वॉरंटी पीरियड इसके इंस्टॉलेशन से शुरू होना चाहिए।

क्या कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट?

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2(9) में उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में कहा गया है कि उसे वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की क्वॉलिटी, क्वॉन्टिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड और प्राइस के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। इस एक्ट के तहत उपभोक्ता की सुरक्षा और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यह बदलाव आवश्यक है।

इस प्रकार, सरकार के नए नियम उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेंगे। इस बदलाव से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते समय अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।

यह भी देखें Agniveer Yojana: अग्निवीरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, 4 साल की नौकरी के बाद मिलेंगे ये बड़े फायदे

Agniveer Yojana: अग्निवीरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, 4 साल की नौकरी के बाद मिलेंगे ये बड़े फायदे

Leave a Comment