EPFO News: पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या है नियम, पहले ही जान लो

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Written byManju Chamoli

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EPFO News: पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या है नियम, पहले ही जान लो

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक महत्वपूर्ण निवेश साधन है, जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार का योगदान शामिल होता है। नौकरीपेशा लोग हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा इस पीएफ (Provident Fund) खाते में जमा करते हैं, और कंपनी भी इसमें अपना योगदान देती है।

जब आप रिटायर होते हैं, तो आपके पीएफ खाते में एक अच्छी खासी रकम जमा होती है। हालांकि, आप नौकरी के दौरान भी कई कारणों से पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। आइए, हम EPF खाते से पैसे की निकासी के नियमों और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

इलाज के लिए निकासी

अगर कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाती है, तो पीएफ खाते से इलाज के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं। कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक की निकासी कर सकता है। इस निकासी के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त नहीं है और इसे खुद के, पत्नी, बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए उपयोग किया जा सकता है।

होम लोन का भुगतान

अगर कर्मचारी के नाम पर घर है और उस पर होम लोन बकाया है, तो पीएफ खाते से 90% तक की राशि निकाली जा सकती है। इसके लिए कम से कम 3 साल की सेवा होनी चाहिए।

शादी के लिए निकासी

वेतनभोगी कर्मचारी अपनी शादी, या अपने बच्चों, भाई-बहन की शादी के लिए पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए कम से कम 7 साल की सेवा होना आवश्यक है।

घर की मरम्मत

यदि किसी कर्मचारी को अपने या अपनी पत्नी के नाम पर घर की मरम्मत करनी है, तो वह पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है। इसके लिए कम से कम 5 साल की सेवा होनी चाहिए और वेतन के 12 गुना तक की राशि निकाली जा सकती है।

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घर या जमीन खरीदने के लिए

वेतनभोगी कर्मचारी घर या जमीन खरीदने के लिए भी पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए संपत्ति कर्मचारी, पत्नी या दोनों के संयुक्त नाम पर होनी चाहिए और कम से कम 5 साल की सेवा होना आवश्यक है।

नौकरी जाने पर

अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह अपने पीएफ खाते से 75% तक की राशि निकाल सकता है। अगर बेरोजगारी दो महीने से अधिक होती है, तो बाकी का 25% भी निकाला जा सकता है।

रिटायरमेंट पर

पीएफ खाताधारक 58 साल की आयु पूरी होने पर अपने पीएफ खाते से पूरी राशि निकाल सकता है। 10 साल की नौकरी पूरी करने पर वह रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार होता है।

पीएफ से निकासी पर टैक्स

अगर कोई कर्मचारी 5 साल की नौकरी पूरी करने से पहले पीएफ खाते से पैसे निकालता है, तो टीडीएस (TDS) की कटौती की जाती है। पैन कार्ड (PAN Card) होने पर 10% और बिना पैन कार्ड के 34.608% की कटौती होती है। अगर निकासी की राशि 50,000 रुपये से कम है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)
  2. बैंक खाते की जानकारी
  3. पहचान प्रमाण जैसे पिता का नाम और जन्म तिथि

EPFO खाताधारक इन नियमों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने पीएफ खाते से आसानी से निकासी कर सकते हैं। यह सुविधा उन्हें Emergency में सहारा देती है।

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