ECHS लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत: दवाओं और रेफरल में हुई आसानी

ECHS लाभार्थियों के लिए खुशखबरी! अब 3 दिन तक की दवाएं खुद खरीद सकेंगे। यह नई सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जो बार-बार ECHS पॉलीक्लिनिक जाने में असमर्थ होते हैं। अधिक जानकारी के लिए ECHS की वेबसाइट देखें।

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Written byManju Chamoli

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ECHS लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत: दवाओं और रेफरल में हुई आसानी
Big relief for ECHS beneficiaries

रक्षा मंत्रालय ने Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए लाभार्थियों को 3 दिन तक की दवाएं खुद खरीदने की सुविधा प्रदान की है। यह नई व्यवस्था उन लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जो बार-बार ECHS पॉलीक्लिनिक (PC) जाने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि सुपर सीनियर सिटीजन और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग।

पुरानी व्यवस्था में क्या थी समस्याएं?

  1. असुविधा: बार-बार पॉलीक्लिनिक जाने की आवश्यकता, खासकर उन लोगों के लिए जो कमजोर हैं या जिन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है।
  2. दवाओं की अनुपलब्धता: कभी-कभी पॉलीक्लिनिक में दवाओं का स्टॉक नहीं होता, जिससे मरीजों को अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं।
  3. समय सीमा का पालन न करना: जब दवाइयाँ उपलब्ध न हों, तो ALC को 24 घंटे के भीतर दवाइयाँ मुहैया करानी होती हैं, लेकिन भौगोलिक और अन्य चुनौतियों के कारण यह हमेशा संभव नहीं होता।

नई व्यवस्था में क्या बदलाव है?

अब, ECHS लाभार्थी निम्नलिखित परिस्थितियों में 3 दिन तक की दवाएं खुद खरीद सकेंगे:

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  • यदि किसी लाभार्थी को निजी अस्पताल में परामर्श लेना पड़ता है और वह दिन छुट्टी या एमएसटीबी (मेडिकल स्टोर टाइम ब्लॉक) का होता है, तो वे उस दिन के लिए दवाएं खुद खरीद सकते हैं। यदि परामर्श के बाद लगातार एक से अधिक छुट्टियां या एमएसटीबी होते हैं, तो वे अधिकतम तीन दिनों तक की दवाएं खरीद सकते हैं।
  • यदि किसी दूरस्थ स्थान पर स्थित अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) 48 घंटे या 72 घंटे से अधिक समय लेता है तो लाभार्थी बाजार से दवाएं खरीद सकते हैं और बाद में ALC विक्रेता से ECHS नीति के अनुसार राशि वसूल कर सकते हैं।
  • पुरानी बीमारियों के लिए निरंतर दवाओं की आवश्यकता वाले मामलों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। ऐसे लाभार्थियों को एम्पैनल्ड अस्पताल की यात्रा उसी के अनुसार करनी होगी।

नई व्यवस्था के लाभ

  • यह नई व्यवस्था उन लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से राहत प्रदान करेगी जो बार-बार पॉलीक्लिनिक जाने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि सुपर सीनियर सिटीजन और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग।
  • स्व-खरीद की अनुमति मिलने से दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे मरीजों की चिकित्सा आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
  • दवाओं की स्व-खरीद की प्रक्रिया से लाभार्थियों को कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी चिकित्सा देखभाल में सुधार होगा।

यह नई व्यवस्था ECHS लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत है और इससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, आप ECHS की आधिकारिक वेबसाइट https://www.echs.gov.in/ पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप नई व्यवस्था का PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं.

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