PF डेथ क्लेम के नियम: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारक के डेथ क्लेम (PF Death Claim) के नियमों को आसान कर दिया है। नए नियमों के तहत अब पीएफ अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को पैसे मिलना आसान हो गया है।
EPFO का नया नियम
नए नियम के अनुसार, अगर किसी PF खाताधारक की मौत हो जाती है और उसका PF खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारी पीएफ खाता के साथ मेल नहीं खाती है, तो भी उस खाताधारक के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा। पहले अगर आधार विवरण में कोई गलती होती थी या तकनीकी दिक्कत की वजह से आधार निष्क्रिय हो जाता था, तो डेथ क्लेम लेने में परेशानी होती थी।
भौतिक सत्यापन द्वारा भुगतान
EPFO ने कहा है कि किसी की मौत के बाद आधार में दी गई जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब भौतिक सत्यापन द्वारा नॉमिनी को पैसों का भुगतान किया जाएगा। नॉमिनी या परिवार के सदस्य की सत्यता की पूरी जांच की जाएगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी की इजाजत अनिवार्य होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी की भूमिका
क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर के बाद ही PF की रकम का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। यह नियम तब लागू होगा जब पीएफ खाता धारक की आधार पर दी गई जानकारी गलत होगी। अगर सदस्य की जानकारी EPFO UAN के पास गलत होगी, तो दूसरी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
नॉमिनी न होने पर कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान
अगर PF खाता धारक ने नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उसकी मौत हो जाती है, तो पीएफ के पैसों का भुगतान कानूनी रुप से मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को किया जाएगा। उत्तराधिकारी को अन्य कागजातों के साथ अपना आधार कार्ड भी देना होगा।
नियमों में बदलाव का उद्देश्य
EPFO ने डेथ क्लेम से संबंधित नियम में बदलाव, नॉमिनी को पैसा मिलने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए किया है। इस बदलाव से क्लेम मिलने में होने वाली देरी और नॉमिनी की भागदौड़ को कम किया जा सकेगा।