कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे देश के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS-1995) में एक बड़ा संशोधन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी निकासी लाभ के पात्र हों।
6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों के लिए राहत
इस संशोधन से हर साल कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा, जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे हजारों कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
तालिका डी में संशोधन
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है ताकि सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखकर सदस्यों को आनुपातिक निकासी लाभ दिया जा सके। अब निकासी लाभ की राशि सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना का अंशदान प्राप्त हुआ था।
कितने सदस्य होंगे लाभान्वित?
अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष 23 लाख से अधिक सदस्य तालिका डी के इस संशोधन से लाभान्वित होंगे। यह संशोधन उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जो पेंशन योजना के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते हैं।
2023-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा हुआ है। पहले निकासी लाभ की गणना पूर्ण वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जाती थी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान किया गया था। इस कारण, 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था।
नए संशोधन के बाद स्थिति
इस संशोधन के बाद, सभी कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य जो 14.06.2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे निकासी लाभ के पात्र हो जाएंगे। इससे पहले, 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
केस से समझिए लाभ
उदाहरण के लिए, यदि किसी सदस्य ने 2 वर्ष और 5 महीने की अंशदायी सेवा की है और उसका वेतन 15,000/- प्रति माह है, तो पहले उसे 29,850/- रुपये का निकासी लाभ मिलता था। अब उसे 36,000/- रुपये का निकासी लाभ प्राप्त होगा। यह बदलाव सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनके योगदान का उचित लाभ मिले, चाहे उन्होंने कितनी भी अवधि के लिए योगदान दिया हो।
इस संशोधन से लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा जो पेंशन योजना छोड़ने के कारण निकासी लाभ से वंचित रह जाते थे। अब, 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकेंगे।