नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय नियमों का पालन नहीं करने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) और सोनाली बैंक (Sonali Bank) पर सख्त कार्रवाई की है। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना और सोनाली बैंक पर 96.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन में पाई गई कमियों के आधार पर की गई है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर कार्रवाई
आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वैधानिक निरीक्षण (Statutory Inspection) किया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बैंक ने वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया था। इसके बाद आरबीआई ने बैंक को नोटिस भेजकर नियमों के उल्लंघन के कारण आर्थिक दंड क्यों नहीं लगाया जाए, इस पर स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि, बैंक का जवाब आरबीआई को संतुष्ट नहीं कर सका।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार से मिलने वाले सब्सिडी फंड के बदले एक निगम को वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन (Working Capital Demand Loan) पास किया था। इसके अलावा, बैंक निर्धारित समय के अंदर कस्टमर के अकाउंट में अनअथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन (Unauthorized Electronic Transaction) के मामलों में शामिल राशि को जमा करने में विफल रहा।
सोनाली बैंक पर 96.4 लाख का जुर्माना
एक अन्य बयान में, आरबीआई ने बताया कि सोनाली बैंक पीएलसी (Sonali Bank PLC) ने केवाईसी (KYC) निर्देश, 2016 समेत कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया था। इसके लिए बैंक पर 96.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना बैंक की कमियों को देखते हुए लगाया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बैंक की ओर से ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन या समझौतों की वैधता पर निर्णय लेने का इरादा है।
भारतीय रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई यह स्पष्ट करती है कि वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और सोनाली बैंक पर लगाए गए जुर्माने से यह संदेश जाता है कि RBI Financial System की Stability और सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है।