उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश जारी किया है, जिनकी भर्ती के विज्ञापन पुरानी पेंशन योजना बंद होने से पहले निकले थे। भले ही उनकी जॉइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो। यह निर्णय कर्मचारियों के लंबे समय से चल रहे मांगों और न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अभी तक क्या था?
28 मार्च 2005 को, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नवनियुक्त सभी कर्मचारी NPS के तहत आच्छादित होंगे। इसका मतलब यह था कि 28 मार्च 2005 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारी केवल NPS के तहत ही पेंशन प्राप्त कर सकते थे, पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते थे।
कर्मचारियों ने की थी पुरानी पेंशन की मांग
जिन कर्मचारियों की भर्ती 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापन के आधार पर हुई थी, उन्होंने लगातार पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि भर्ती के समय उन्हें पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया गया था, लेकिन बाद में NPS लागू कर दिया गया।
केन्द्र सरकार का उदाहरण
केन्द्रीय सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी कर ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जिनकी भर्ती के विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले निकले थे। इस आदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के बीच उम्मीदें बढ़ा दीं और उन्होंने इसी तर्ज पर अपने अधिकारों की माँग की।
न्यायालय के निर्णय और राज्य सरकार का कदम
न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और केन्द्र सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श किया और निर्णय लिया कि ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले निकले थे, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
लाभ किसे मिलेगा
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से उन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिनकी भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकले थे। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा, परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, और राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी भी शामिल हैं।
महत्वपूर्ण निर्देश
- कर्मचारी अपने विकल्प 31 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।
- यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर होने की शर्तें पूरी करते हैं, तो आवश्यक आदेश 31 मार्च 2025 तक निर्गत कर दिए जाएंगे। आदेश निर्गत होने के अगले माह से NPS कटौती बंद कर दी जाएगी।
- पुरानी पेंशन योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों के NPS खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे।
- NPS के अंतर्गत जमा कर्मचारियों का अंशदान उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा। सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा।
- यदि पात्र कर्मचारी निर्धारित तिथि तक विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वे NPS के तहत कवर किए जाते रहेंगे।