सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET UG 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 5 मई को हुई परीक्षा को रद्द करने से पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होगा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने NTA (National Testing Agency) को नोटिस जारी कर कई अन्य याचिकाओं पर जवाब मांगा है।
कोर्ट की सुनवाई और आदेश
जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि अगर 5 मई की परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया जाता है तो आगे की सभी प्रक्रियाएं स्वत: ही समाप्त हो जाएंगी। अन्य याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
काउंसलिंग प्रक्रिया का समय
नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी। इस बीच, परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामले पर दायर याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
एनटीए के फैसले
एनटीए ने 6 परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स रद्द करते हुए उन्हें दो विकल्प दिए हैं:
- री-नीट परीक्षा में बैठ सकते हैं, जो 23 जून 2024 को होगी।
- बिना ग्रेस मार्क्स वाले स्कोर के साथ 6 जुलाई से काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
री-नीट परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को जारी होने की संभावना है।
एनटीए को भेजा गया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने NTA को कई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिसमें परीक्षा रद्द करने, काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने और CBI जांच की मांग शामिल है। इन याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
मामले की जड़ और अन्य याचिकाएं
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने NTA की ओर से दाखिल चार याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया था। इन याचिकाओं में देश के विभिन्न हाईकोर्ट में NEET-UG मामलों की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। ये याचिकाएं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, दिल्ली, राजस्थान, इलाहाबाद, कलकत्ता और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं। इनमें NEET परीक्षाओं में पेपर लीक सहित कई अनियमितताओं का मुकदमा किया गया है।